
पूर्व विधायक को आजीवन कारावास, हाथ हिलाते हुए कोर्ट से बाहर आए, बोले- हाईकोर्ट जाऊंगा
उरई । उरई में 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा हुई है। कोर्ट का फैसला सुनते ही छोटे लाल चौहान के चेहरे पर मायूसी साफ देखी गई। हालांकि इसके बाद वे पुलिस कस्टडी में कोर्ट रूम से हाथ हिलाते हुए बाहर निकलते। पूर्व विधायक ने कहा- वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। गुरुवार को कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स जमा थी। योजना थी कि अगर पूर्व एमएलए ने सरेंडर का प्रयास किया तो पुलिस उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। पर इसी बीच छोटे सिंह चौहान ने अन्य अधिवक्ताओं के बीच वकील के भेष में चोरी छिपे पहुंचकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोपहर 12रू30 बजे कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।220 कालपी विधान सभा से बसपा के पूर्व बिधायक वर्तमान में भाजपा नेता छोटे सिंह निवासी ग्राम बैरई थाना कालपी जनपद जालौन को 31 वर्ष पहले हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया और माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और तुरन्त प्रभाव से जेल भेज दिया गया है जिससे समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली है आपको बताते चलें कि कालपी बिधानसभा में राजनीति के क्षेत्र में एक अलग छवि रखने वाले छोटे सिंह चौहान युवा अवस्था से ही छात्र संघ अध्यक्ष भूमि विकास बैंक अध्यक्ष ग्राम प्रधान के अतरिक्त इनके भाई ब्लाक प्रमुख भी रह चुके है इसके बाद बसपा से जुड़कर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए और बसपा से बिधायक बने। आप ने पिछले विधान सभा के चुनाव मे भाजपा गठबंधन की निषाद पार्टी से चुनाव लड़े थे जिन्हें सपा के प्रत्याशी वर्तमान बिधायक बिनोद चतुर्वेदी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। आज हु ई आजीवन कारावास की सजा से कालपी क्षेत्र से मिली जुली प्रक्रिया देखी जा रही है। राजीव पोरवाल जिला संवाददाता (skt news)