
अन्नदाताओं का कल्याण ही प्रदेश सरकार की पहचान : मा0 विधायक बबीना
झांसी । जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में ष्मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजनाष् के लाभार्थियों को धनराशि/चौक वितरण कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माननीय विधायक बबीना श्री राजीव सिंह पारीछा, सदस्य विधान परिषद डॉ0 बाबूलाल तिवारी तथा माननीय सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन गणमान्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें प्रदेश के ’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 11,690 आश्रित परिवारों को 561.86 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित’ की गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय विधायक बबीना राजीव सिंह पारीछा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित परिवार के लिए अत्यंत विश्वसनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि आज की इस कार्यक्रम में लाभान्वित होने वाले अधिकांश लाभार्थी बबीना विधानसभा से ही है, इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। संपूर्ण देश विभिन्न राज्यों में संचालित योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा/सुविधा प्रदान करने में हमारा उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है, यह हमारे लिए अत्यधिक हर्ष की बात है। हमारे अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने का कार्य करते है, इस हेतु अन्नदाताओं का कल्याण ही प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहचान है। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में प्रशासनिक मशीनरी आम जनमानस की सेवा में प्रत्येक समय तत्परता के साथ कार्य करती है। जीवन को सरल बनाने के लिए ष्मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजनाष् सरकार की एक उत्कृष्ट पहल है। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पाण्डेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से संचालित की जा रही है। यह योजना उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के ऐसे कृषकों के लिए है, जिनकी आग लगे लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप के काटने, जीव-जंतु, जानवर द्वारा काटने, मारने, आक्रमण से, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने/दबने, मकान गिरने, रेल, रोड, वायुयान, अन्य वाहन आदि से दुर्घटना, भू- स्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चौंबर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता हो जाती है, इस स्थिति में मृतक/दिव्यांग होने पर कृषक/विधिक वारिश/वारिसों को इस योजना के अंतर्गत 05 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों व उनके परिवार के सदस्यों को अधिकतम लाभ दिए जाने के उद्देश्य से इस योजना में आवेदन करने के लिए पूर्व नियत अवधि को 2.5 माह (75 दिन) से बढ़कर 06 माह (180 दिन) कर दिया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कहा कि ष्मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजनाष् के तहत ’जनपद झांसी में योजना के प्रारंभ (14 सितंबर 2019) से अब तक मृतक/दिव्यांग कृषकों को स्वीकृत 826 दावों के सापेक्ष कुल 38 करोड़ 56 लाख 70 हजार 927 रुपए की सहायता राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदान की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद में मृतक/दिव्यांग कृषकों के 104 स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष 04 करोड़ 71 लाख 65 हजार रुपए की सहायता धनराशि का वितरण’ उनके आश्रित परिवारों को जनपद मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर किया गया है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाजसेविका/शिक्षाविद डॉक्टर नीति शास्त्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर गोपेश तिवारी, उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर सुश्री श्वेता साहू सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी सहित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी उपस्थित रहे।