सम्पूर्ण समाधान दिवस में  डीआईजी ने  फरियादियो की समस्याओं को सुना

सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीआईजी ने फरियादियो की समस्याओं को सुना

Written by Prem Prakash Agarwal 2024-10-19 News
झाँसी । पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी कलानिधि नैथानी ने सदर तहसील परिसर में आयोजित “सम्पूर्ण समाधान दिवस” में प्रतिभाग कर वहां मौजूद फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा राजस्व सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को स्थलीय निरीक्षण हेतु मौके पर भेजा गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अतिरिक्त प्रत्येक दिन थानों पर संयुक्त टीम के साथ जनसुनवाई का समय निर्धारित करते हुए शिकायतों को संवेदनशीलता पूर्वक सुनकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए है। इसके उपरान्त डीआईजी ने सिटी सर्किल जनपद ललितपुर के थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। धनरतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज आदि त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सजग एवं सतर्क होकर कार्य करने के निर्देश दिए है। धनतेरस और दीपावली पर्व के दौरान बस स्टैंड, स्टेशन, चौराहों आदि स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही सभी पुलिस अधिकारी/थाना प्रभारी लगातार भ्रमणशील रहेगें। धनतेरस और दीपावली पर्व के दौरान बाजारों में भारी भीड़ को लेकर बाजारों में जाम आदि की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना के दृष्टिगत व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों/ व्यापारियों से वार्ता कर सीसीटीवी, यातायात डायवर्जन, वाहन पर्किंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाये । सर्किल के थानों पर थानो पर लंबित विवेचना, विशेषकर एससी एसटी एक्ट, महिला संबंधी अपराध, पाक्सो एक्ट पंजीकृत अभियोगों की विवेचनाओं की समीक्षा कर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए पर्यवेक्षण में सुधार लाने तथा साक्ष्य संकलन एवं गुणदोष के आधार पर अभियान चलाकर विवेचनाओं के शीध्र निस्तारण के निर्देश दिये गये है। सात वर्ष से कम की सजा वाले लंबित अभियोगों की क्षेत्राधिकारी स्वयं समीक्षा करते हुए उनका निस्तारण कराएं। अवैध खनन, अवैध शराब व भूमाफियाओं को गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों को अभियान चलाकर चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा जुआ, सट्टा व मादक पदार्थ की बिक्री आदि संगठित अपराधों पर पूर्ण रुप से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचनाओं में गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए नए आपराधिक कानून के अन्तर्गत नियमानुसार साक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए समय से निस्तारण के निर्देश दिये गए है। गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये।