बिना फिटनेस स्कूली वाहन संचालन के दौरान दुर्घटना होने पर स्कूल/कालेज के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही

बिना फिटनेस स्कूली वाहन संचालन के दौरान दुर्घटना होने पर स्कूल/कालेज के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही

Written by Prem Prakash Agarwal 2023-10-19 News
’’ रोड सेफ्टी क्लब स्कूलों में गठित कर बच्चों को सुरक्षित ड्राइविंग की दें जानकारी ’’ बड़े वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाया जाना सुनिश्चित करें, माइंस ऑफिसर, पुलिस एवं आरटीओ भ्रमण कर वाहनों का करें निरीक्षण ’’ जनपद के ब्लैक-स्पॉट पर संयुक्त भ्रमण करते हुए ष्दुर्घटना से देर भलीष् साइन बोर्ड लगाए जाने के निर्देश ’’ जनपद में 28 ब्लैक स्पॉट,08 लोक निर्माण विभाग तो 20 एन0एच0ए0आई0 के ’’ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ’’ एन0एच0ए0आई0 राष्ट्रीय मार्गाे के अवैध कट को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें ’’ स्कूल कॉलेज में एसेंबली के समय यातायात नियमों की शपथ दिलाई जाना सुनिश्चित किया जाए, हेलमेट प्रयोग की देन जानकारी ’’ स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को ना बैठाया जाए, पी0टी0एम0 में अभिभावकों किया जाए जागरूक झाँसी। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, अतः यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा हेतु उन्होंने निर्देश दिए कि परिवहन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल बस नियमावली के अनुरूप वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र को एडवाईजरी भेजे तथा उसकी अनुपालन आख्या प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को ना बैठाया जाए पेरेंट्स मीटिंग में अभिभावकों को जागरूक करें ताकि होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें की जानकारी दें ताकि दुर्घटना होने पर जीवन को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि बिना फिटनेस के वाहन यदि संचालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो संबंधित स्कूल कॉलेज के विरूद्ध की जाएगी सख्त कार्यवाही। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एनएचएआई छतरपुर-झांसी एवं ग्वालियर-झांसी को निर्देश दिए की संबंधित अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भ्रमण करते हुए दुर्घटना बाहुल्य ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबसे ज्यादा व्यस्ततम रोड है। ऐसे गांव जहां के जानवर सड़क पर आ जाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं,वहां सुरक्षित ड्राइविंग के लिए साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने सड़क सुरक्षा के दृष्टि से की जाने वाली प्रवर्तन कार्यवाही जैसे वाहनों में बैकलाइट, हैडलाईट एवं इण्डीकेटर, दो पाहिया वाहनों में हैलमेट का प्रयोग, चार पाहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग तथा व्यवसायिक वाहनो/ ट्रेक्टर ट्रालियों में रेफेटर के प्रयोग के सम्बन्ध में पुलिस परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि स्कूलों में अध्यापक भी दोपहिया वाहनों की सवारी के दौरान हेलमेट लगाना सुनिश्चित करें ताकि बच्चों को प्रेरित किया जा सके। एनफोर्समेंट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने रोड सेफ्टी पॉलिसी में विगत माह में विभिन्न अपराध जैसे ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन का चालन, बिना सीट बैल्ट, रॉन्ग साइड, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग इत्यादि के विरुद्ध किए गए चलानो की समीक्षा करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न अपराधों में किए गए लाइसेंस निलंबित की भी कार्यवाही किए जाने की निर्देश दिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों / मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सोलेशियम स्कीम (हिट एण्ड रन) द्वारा सहायता धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर विचार विमर्श किया गया और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना की जानकारी आम नागरिक को न होने के कारण उनके द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया जा पा रहा है। सोलेशियम स्कीम के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को रूपए 50 हजार तथा दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रूपए 02 लाख दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक के परिजन के द्वारा दावा जॉच अधिकारी / उपजिलाधिकारी तहसीलदार के समक्ष प्रारूप-1 एवं प्रारूप -4 में वचनबंध के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट / पोस्टमार्डम रिपोर्ट के साथ आवेदन करेगा। प्राप्त आवेदन पर दावा जॉच अधिकारी आवेदन की जाँच पड़ताल कर दावा निपटान आयुक्त / जिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रारूप -2 के साथ प्रस्तुत करेगा। दावा जाँच आयुक्त, दावा जॉच अधिकारी की आख्या से संतुष्ट होने की दशा में प्रारूप -3 पर दावा आदेश पारित करेगा तथा अपने आदेश की प्रति केन्द्रीय मोटरयान (मोटरयाना दुर्घटना निधि) नियम-2022 की धारा-4 के अधीन गठित न्यास या साधारण बीमा परिषद को संसूचित करेगा। तदोपरान्त साधारण बीमा परिषद (जी०आई०सी०) दावाक या मृतक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त बैंक खाते में दावा धनराशि भेजेगा और साथ ही सभी संबद्ध प्राधिकारियों को जिन्हें मंजूरी आदेश की प्रति पृष्ठांकित की जाती है,सूचना भेजेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उक्त योजना की जानकारी आमजनमानस को नहीं है, जिससे इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अतः इस योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक विचार-विसार किया जाये। पुलिस विभाग से ऐसे दुर्घटनाओं की सूची प्राप्त कर पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों की मदद में आने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हुए ऐसे व्यक्तियों को गुड सेमेरिर्टन घोषित किया गया है। उनसे पुलिस द्वारा कोई पूंछताछ नहीं की जायेगी। ऐसे व्यक्तियों को रूपए 05 हजार से पुरस्कृत करने की व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि जनपद में 28 ब्लैक स्पॉट है, जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। 08 ब्लैक स्पॉट लोक निर्माण विभाग के हैं तो 20 ब्लैक स्पॉट एन0एच0ए0आई0 के सीमा में आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर ष्सुरक्षा से देर भलीष् साइन बोर्ड लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने बैठक में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सार्थक प्रयास करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के अवैध कट को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर साइन बोर्ड लगाएं जाने के भी निर्देश दिए ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में श्री अनूप कुमार यादव अध्यक्ष जिला बस ऑपरेटर ने यूपीएसआरटीसी बस स्टैंड को जल्द से जल्द शिफ्ट करने का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भूमि पर बस स्टैंड का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि प्राइवेट और सरकारी बस स्टैंड को पृथक पृथक किया जा सके। श्री गुरदीप सिंह चावला उपाध्यक्ष बुंदेलखंड ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन झांसी द्वारा शहर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के संबंध में भी प्रकरण उठाया गया। जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चिन्हित स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था विकसित किए जाने पर भी विचार किया गया। इस अवसर पर सीडीओ श्री जुनैद अहमद, प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक माथुर,अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी श्री राहुल शर्मा, एआरटीओ श्री हेमचंद गौतम, डीआईओएस श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता सीडी 3 श्री सीपी सिंह, डॉ महेंद्र कुमार, बीएसए सुश्री नीलम यादव, अध्यक्ष जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन श्री अनूप कुमार यादव, महासचिव बस एसोसिएशन मोहम्मद जावेद, अध्यक्ष टैक्सी यूनियन श्री मंजूर अहमद मंसूरी सहित एनएचएआई सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। --------- जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित